जम्मू कश्मीर आतंकी वित्त पोषण: हिज्बुल मुजाहिदीन के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

By भाषा | Published: July 9, 2021 08:28 PM2021-07-09T20:28:01+5:302021-07-09T20:28:01+5:30

J&K terror funding: Order for framing of charges against four members of Hizbul Mujahideen | जम्मू कश्मीर आतंकी वित्त पोषण: हिज्बुल मुजाहिदीन के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

जम्मू कश्मीर आतंकी वित्त पोषण: हिज्बुल मुजाहिदीन के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

नयी दिल्ली, नौ जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने हिज्बुल मुजाहिदीन के चार कथित सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का शुक्रवार को आदेश दिया। दरअसल, अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि इन चारों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से धन प्राप्त किया था।

विशेष न्यायधीश प्रवीण सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि इस मामले में आतंकी संगठन ने जेकेएआरटी (जम्मू कश्मीर एफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट) के नाम से एक मुखौटा संगठन बनाया और इस ट्रस्ट का उद्देश्य आतंकी गतिवधियों का वित्त पोषण करना था।

अदालत ने व्यापक साजिश में शामिल होने लेकर मोहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, मुजफ्फर अहमद डार और मुस्ताक अहमद लोन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 121 ए (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

उन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के आतंकवाद से जुड़े प्रावधान भी लगाये गये हैं।

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Web Title: J&K terror funding: Order for framing of charges against four members of Hizbul Mujahideen

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