Jharkhand: राहुल गांधी को रांची की कोर्ट ने भेजा समन, 11 जून को दिया पेश होने का आदेश, जानिए क्या है मामला
By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: May 22, 2024 08:40 IST2024-05-22T08:32:29+5:302024-05-22T08:40:26+5:30
रांची की एमपी एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में समन जारी किया है।

फाइल फोटो
रांची: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के एक मामले में रांची की एमपी एमएलए अदालत ने समन जारी किया है। जानकारी के अनुसार अदालत ने राहुल गांधी को आदेश दिया है कि वो इस मामले में 11 जून को पेश होकर अपना पक्ष रखें।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर मामले के अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साल 2018 में कांग्रेक की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है।
राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया और मामले को रांची एमपी एमएलए कोर्ट में ले गये। जिसने पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। कांग्रेस नेता ने समन को चुनौती देते हुए राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई और अब जज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 11 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
कोर्ट में याचिकाकर्ता नवीन झा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विनोद साहू ने कहा कि 11 जून के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि राहुल गांधी क्या कार्रवाई करते हैं और कोर्ट उनके खिलाफ क्या फैसला लेता है।
इसी टिप्पणी को लेकर चाईबासा में दर्ज एक ऐसे ही मामले में राहुल गांधी अभी भी जमानत पर हैं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी थी। राहुल गांधी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया।
पिछले हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में मामले के संबंध में तय समय के भीतर अपना जवाब दाखिल नहीं करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।