झारखंड : नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 25 साल सश्रम कारावास की सजा
By भाषा | Updated: June 30, 2021 21:12 IST2021-06-30T21:12:36+5:302021-06-30T21:12:36+5:30

झारखंड : नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 25 साल सश्रम कारावास की सजा
सिमडेगा (झारखंड), 30 जून सिमडेगा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी कृष्णा लोहरा उर्फ कृष्णा टोप्पो को 25 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में टोप्पो को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर जुर्माने की राशि जमा होती है तो उसे पीड़िता को सौंपा जाएगा।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भी पीड़िता के पुनर्वास के लिए आवश्यक पहल करने को कहा है।
गौरतलब है कि यह मामला कोलेबिरा क्षेत्र का है। टोप्पो ने आठ मई, 2019 को पीड़िता के मकान में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
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