झारखंड: 2016 के गोलीकांड में कांग्रेस विधायक ममता देवी, छह अन्य दोषी करार, 12 दिसंबर को सजा का ऐलान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 9, 2022 07:30 AM2022-12-09T07:30:06+5:302022-12-09T07:34:38+5:30
ममता देवी और अन्य को 12 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के रूप में कार्य करने वाली हजारीबाग दीवानी अदालत के चौथे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार दोषियों को सजा सुनाएंगे।
हजारीबागः झारखंड की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को रामगढ़ में एक निजी औद्योगिक कंपनी के परिसर में गोलीबारी से जुड़े मामले में क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता देवी और छह अन्य को दोषी करार दिया। दोषियों को सजा 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक को हजारीबाग केंद्रीय कारागार ले जाया गया। अगस्त 2016 में राज्य की राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले के रजरप्पा पुलिस थाना अंतर्गत इनलैंड पावर लिमिटेड के परिसर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी जिसमें दो व्यक्ति मारे गए थे।
जिला अधिकारियों की शिकायत पर रजरप्पा पुलिस थाना में ममता देवी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ममता देवी और अन्य को 12 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के रूप में कार्य करने वाली हजारीबाग दीवानी अदालत के चौथे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार दोषियों को सजा सुनाएंगे।