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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुसीबत में, निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया, आरोप साबित होने पर हो जाएंगे अयोग्य!, जानें क्या है पूरा मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: May 2, 2022 22:31 IST

निर्वाचन आयोग ने हाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार को पत्र लिख कर खनन पट्टे से संबद्ध दस्तावेज साझा करने को कहा था।

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ठळक मुद्देखनिज बहुल राज्य में मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का समय दिया जाता है।आयोग ने धारा 9ए के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया है।

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नोटिस जारी कर इन आरोपों पर अपना रुख बताने को कहा कि उन्होंने राज्य में एक खनन पट्टा खुद को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया। आरोप साबित हो जाने पर उन्हें राज्य विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

एक पदाधिकारी ने कहा, ‘‘आयोग उन्हें इन गंभीर आरोपों पर अपना रुख पेश करने के लिए एक न्यायोचित मौका देना चाहता है। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का समय दिया जाता है।’’ निर्वाचन आयोग को राज्य के राज्यपाल से इस मुद्दे पर एक प्रतिवेदन मिला है।

आयोग अपने विचार राज्यपाल को भेजेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए किसी सरकारी अनुबंध के लिए किसी सांसद या विधायक को अयोग्य करार देने से संबद्ध है। आयोग ने कहा कि नोटिस इस धारा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया हैं। आयोग ने धारा 9ए के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया है।

उक्त धारा के अनुसार, ‘‘किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यदि उसने वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उपयुक्त सरकार के साथ अपने व्यापार के वास्ते, या उस सरकार के किसी कार्य को करने के लिए अनुबंध किया हो।’’ आयोग ने हाल में राज्य सरकार को पत्र लिख कर खनन पट्टे से संबद्ध दस्तावेज साझा करने को कहा था। खनिज बहुल राज्य में इस मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।

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