मोदी के खिलाफ चुनाव में नामांकन रद्द करने के मामले में जवान की याचिका खारिज

By भाषा | Updated: November 24, 2020 12:55 IST2020-11-24T12:55:36+5:302020-11-24T12:55:36+5:30

Jawan's petition dismissed against Modi for cancellation of nomination in election | मोदी के खिलाफ चुनाव में नामांकन रद्द करने के मामले में जवान की याचिका खारिज

मोदी के खिलाफ चुनाव में नामांकन रद्द करने के मामले में जवान की याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 24 नवम्बर उच्चतम न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को मंगलवार को रद्द कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवम्बर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी।

पीठ ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।

निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था। तेज बहादुर ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामंकन दाखिल किया था।

उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था।

तेज बहादुर को 2017 में सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था । उसने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि सशस्त्र बल के जवानों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है।

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Web Title: Jawan's petition dismissed against Modi for cancellation of nomination in election

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