इतावली मरीन: शीर्ष अदालत ने नौका मालिक को याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया

By भाषा | Updated: September 28, 2021 00:08 IST2021-09-28T00:08:59+5:302021-09-28T00:08:59+5:30

Italian Marine: Supreme Court gives boat owner three weeks to respond to the plea | इतावली मरीन: शीर्ष अदालत ने नौका मालिक को याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया

इतावली मरीन: शीर्ष अदालत ने नौका मालिक को याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया

नयी दिल्ली, 27 सितंबर उच्चतम ने सोमवार को मछली पकड़ने वाली नौका के मालिक को केरल के कुछ मछुआरों की उस याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया, जिसमें 2012 की घटना के लिए उसे दिए जाने वाले दो करोड़ रुपये के मुआवजे में हिस्सा मांगा गया है। इतावली मरीनों ने ‘सेंट एंटोनी’ नामक नौका पर गोलीबारी की थी जिसमें दो मछुआरे मारे गए थे।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने नौका मालिक फ्रेडी की ओर से पेश वकील ए कार्तिक की दलील पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि उन्हें जीवित मछुआरों की याचिका का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए, जो दो करोड़ रुपये के मुआवजे में हिस्सा चाहते हैं। इस मुआवाजे का अभी भुगतान नहीं किया गया है।

पीठ ने कहा, “जवाबी हलफनामा (जवाब) दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है। मामला छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए।” पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भी याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सकती है। इस मामले में कुल 10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना है जिनमें से चार-चार करोड़ रुपये मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे और दो करोड़ रुपये नौका मालिक को मिलेंगे।

याचिकाकर्ताओं का कहना है, “ केरल सरकार ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर हमें कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि नौका मालिक को दिए जाने वाले दो करोड़ रुपये के मुआवजे पर रोक लगाई जाए।

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Web Title: Italian Marine: Supreme Court gives boat owner three weeks to respond to the plea

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