इकबाल मिर्ची मामला: अदालत ने डीएचएफल प्रमुख को ईडी की हिरासत में भेजा

By भाषा | Updated: February 4, 2020 06:58 IST2020-02-04T06:58:04+5:302020-02-04T06:58:04+5:30

वधावन (46) को ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत 27 जनवरी को गिरफ्तार किया था क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और एजेंसी को दिए गए बयानों में वह ‘‘विश्वास करने योग्य’’ नहीं था।

Iqbal Mirchi case: Court sends DHFL chief to ED custody | इकबाल मिर्ची मामला: अदालत ने डीएचएफल प्रमुख को ईडी की हिरासत में भेजा

इकबाल मिर्ची मामला: अदालत ने डीएचएफल प्रमुख को ईडी की हिरासत में भेजा

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के अध्यक्ष और एमडी कपिल वधावन को धनशोधन के मामले में विशेष अदालत ने सोमवार को फिर से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में सात फरवरी तक भेज दिया। धनशोधन का मामला गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़ा हुआ है।

वधावन (46) को ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत 27 जनवरी को गिरफ्तार किया था क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और एजेंसी को दिए गए बयानों में वह ‘‘विश्वास करने योग्य’’ नहीं था।

उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया जिसने उसे दो दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया और फिर उसकी हिरासत 31 जनवरी तक बढ़ा दी। उसे सरकारी जे जे अस्पताल में 31 जनवरी को खराब स्वास्थ्य के कारण भर्ती कराया गया जिसके बाद विशेष अदालत ने तीन फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

वधावन को सोमवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां ईडी ने पूछताछ के लिए उससे पांच दिनों की हिरासत की मांग की। अदालत ने आग्रह स्वीकार कर लिया और वधावन को सात फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

Web Title: Iqbal Mirchi case: Court sends DHFL chief to ED custody

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