INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की दी इजाजत
By विनीत कुमार | Updated: May 7, 2019 11:00 IST2019-05-07T10:57:29+5:302019-05-07T11:00:42+5:30
कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने मई और जून में विदेश यात्रा की छूट दे दी है। हालांकि, उन्हें 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा गया है।

कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के राहत देते हुए अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जाने की छूट दे दी। कार्ति चिदंबरम को मई और जून में इन देशों में जाना है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी भी जमा कराने को कहा है। आईएनएक्स मीडिया केस का यह मामला 305 करोड़ रुपये से जुड़ा है। इस मामले की जांच ईडी सहित सीबीआई कर रही है।
जांच एजेंसियों ने इस मामले में कार्ति सहित उनकी कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेस, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी, आईएनएक्स मीडिया, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सर्विसेस औऱ इसके डायरेक्टर पद्मा विश्वनाथन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है
INX media case: Supreme Court allows Karti Chidambaram to travel to United States, Spain and Germany in May and June. A Bench headed by CJI asked Karti Chidambaram to deposit a security deposit of Rs 10 Crore. pic.twitter.com/9jKzeBq8DU
— ANI (@ANI) May 7, 2019
इससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने की सुनवाई में पी. चिदंबरम और उनके बेटे पी. चिदंबरम को 6 मई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। बता दें कि कार्ति पर साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। इस दौरन पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। ऐसे आरोप हैं कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने में अनियमिता बरती गईं और 305 करोड़ रुपये विदेशी निवेश हासिल किया गया।