इंटरपोल ने भगोड़े मेहुल चोकसी को दी बड़ी राहत, रेड कॉर्नर नोटिस की सूची से नाम किया बाहर, सीबीआई ने साधी चुप्पी
By भाषा | Published: March 21, 2023 10:00 AM2023-03-21T10:00:25+5:302023-03-21T10:10:00+5:30
आपको बता दें कि इंटरपोल ने 2018 में मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। भारत से फरार होने के लगभग 10 महीने बाद यह नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में उसी साल चोकसी ने एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता ले ली थी।
नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ से हटा दिया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक, फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल के मुख्यालय में चोकसी द्वारा दायर याचिका के आधार पर यह कदम उठाया गया है। ऐसे में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साध ली है।
2018 में मेहुल चौकसी को जारी हुआ था ‘रेड नोटिस’
आपको बता दें कि ‘रेड नोटिस’, 195-सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल द्वारा दुनिया भर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए जारी किया गया ‘अलर्ट’ का उच्चतम स्तर है। गौर करने वाली बात यह है कि इंटरपोल ने 2018 में चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। भारत से फरार होने के लगभग 10 महीने बाद यह नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में उसी साल चोकसी ने एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता ले ली थी।
राजनीतिक साजिश बताकर मेहुल चौकसी ने सीबीआई के आवेदन को दी थी चुनौती- सूत्र
सूत्रों ने यह भी बताया है कि चोकसी ने अपने खिलाफ रेड नोटिस जारी करने संबंधी सीबीआई के आवेदन को चुनौती दी थी और इस मामले को राजनीतिक साजिश का नतीजा करार दिया था। चोकसी ने अपनी याचिका में भारत में जेल की स्थिति, उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी उठाया था।