कर्नाटक में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिये संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य

By भाषा | Updated: August 2, 2021 17:14 IST2021-08-02T17:14:44+5:302021-08-02T17:14:44+5:30

Institutional segregation mandatory for those coming from other states in Karnataka | कर्नाटक में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिये संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य

कर्नाटक में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिये संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य

बेंगलुरु, दो अगस्त कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये बेंगलुरु की स्थानीय निकाय एजेंसियों ने राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिये संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी ।

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘बेंगलुरु में प्रवेश करने वाले लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी । अगर वह नहीं लाते हैं तो हम जांच करेंगे और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उन्हें संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा ।’’

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं अन्य के साथ बैठक के बाद गुप्ता ने बताया कि यह व्यवस्था आज से लागू की गयी है।

निगम आयुक्त ने बताया कि इस मामले में बीबीएमपी के संभागीय स्तर के अधिकारी पुलिस के साथ समन्वय करेंगे ।

एक सवाल के जवाब में मुख्य आयुक्त ने बताया कि बीबीएमपी की ओर से चिन्हित स्थानों पर संस्थागत पृथक-वास को जरूरी किया गया है।

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी गयी है। 12 जुलाई को नये मामले जहां गिर कर 1386 पर आ गये थे वहीं रविवार को यह बढ़ कर 1,875 पर पहुंच गए थे।

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Web Title: Institutional segregation mandatory for those coming from other states in Karnataka

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