आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललिल मोदी और उनकी पत्नी के स्विस बैंक खातों का ब्योरा मांगा भारत ने, काले धन पर एक्शन

By भाषा | Updated: October 2, 2019 15:33 IST2019-10-02T15:33:42+5:302019-10-02T15:33:42+5:30

स्विट्जरलैंड के संघीय कर विभाग ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मिनाल मोदी (उर्फ मिनालिनी मोदी) के अलावा कुछ अन्य इकाइयों के बारे में मांगी गयी जानकारी देने से पहले अपने देश के नियमों के तहत संघीय राजपत्र में उनके नाम के नोटिस जारी किए हैं।

India seeks action on black money of Swiss bank accounts of former IPL Commissioner Lalil Modi and his wife | आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललिल मोदी और उनकी पत्नी के स्विस बैंक खातों का ब्योरा मांगा भारत ने, काले धन पर एक्शन

उन पर मनी लांडरिंग का एक मामला चल रहा है पर उनका कहना है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है।

Highlightsसूचना साझा करने से पहले इन इकाइयों को नोटिस जारी कर अपनी बात/आपत्ति रखने का अवसर दिया जाता है।मोदी के बारे में बताया जाता है कि वह 2010 में भारत से लंदन लचे गए थे।

क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललिल मोदी और उनकी पत्नी के स्विस बैंक खातों की जानकारी के बारे में भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड ने दोनों के नाम सार्वजनिक सूचना जारी की है।

भारत ने विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रखी है। भारत ने कर संबंधी मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधि के तहत ऐसे ममालों में स्विट्जरलैंड से सहयोग का अनुरोध किया है। स्विट्जरलैंड के संघीय कर विभाग ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मिनाल मोदी (उर्फ मिनालिनी मोदी) के अलावा कुछ अन्य इकाइयों के बारे में मांगी गयी जानकारी देने से पहले अपने देश के नियमों के तहत संघीय राजपत्र में उनके नाम के नोटिस जारी किए हैं।

सूचना साझा करने से पहले इन इकाइयों को नोटिस जारी कर अपनी बात/आपत्ति रखने का अवसर दिया जाता है। मोदी के बारे में बताया जाता है कि वह 2010 में भारत से लंदन लचे गए थे। उन पर मनी लांडरिंग का एक मामला चल रहा है पर उनका कहना है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है।

गौर करने लायक एक बात यह है कि मोदी दम्पति के खिलाफ 2016 में भी ऐसे ही नोटिस जारी किए गए थे। पर यह नहीं पता चल सका है कि उसके बाद इन देनों के खातों के बारे में भारत को जानकारी उपलब्ध कराई गयी थी या नहीं।

हाल के महनों में भारत के अनुरोध पर कई इकाइयों के बारे में स्विट्जरलैंड के राज-पत्र में इस तरह के नोटिस किए थे और कानून के तहत उनके बारे में भारत को सूचनाएं उपलब्ध कराई गयी है। भारत का आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियां उन मामलों में अभियोजन की कार्रवाई कर रही है। 

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