Independence Day 2025: तिरंगा फहराने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है दिक्कत

By अंजली चौहान | Updated: August 12, 2025 09:32 IST2025-08-12T09:15:18+5:302025-08-12T09:32:28+5:30

Independence Day 2025:

Independence Day 2025 Know these rules before hoisting the tricolor otherwise you may face problems | Independence Day 2025: तिरंगा फहराने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है दिक्कत

Independence Day 2025: तिरंगा फहराने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है दिक्कत

Independence Day 2025: भारत में हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन, पूरे देश में, घरों से लेकर व्यावसायिक स्थानों तक, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान गर्व के साथ गाया जाता है। 15 अगस्त, 1947 को लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत ने एक लोकतांत्रिक, संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की।

तब से, इस दिन को ध्वजारोहण समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करके मनाया जाता है।

पारंपरिक प्रोटोकॉल के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के समय फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त के समय उतारा जाना चाहिए। हालाँकि, भारतीय ध्वज संहिता में 2022 के संशोधन के बाद, अब पर्याप्त रोशनी होने पर ध्वज को रात में भी फहराया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर, ध्वज को विशेष रूप से ध्वजस्तंभ के नीचे से ऊपर की ओर "फहराया" जाता है, जो 1947 में औपनिवेशिक शासन पर भारत की विजय का प्रतीक है।

15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने के कुछ खास नियम है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए।

तिरंगा फहराने के लिए क्या करें

ध्वज को हमेशा तेज़ी से फहराया जाना चाहिए और गरिमा के साथ धीरे-धीरे नीचे उतारा जाना चाहिए। सीधा फहराते समय केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए।

ध्वज को प्रमुखता से प्रदर्शित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अन्य झंडों या वस्तुओं से ढका न रहे।

क्षैतिज रूप से प्रदर्शित करते समय, केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। लंबवत रूप से प्रदर्शित करते समय, केसरिया पट्टी दर्शकों के देखने पर बाईं ओर होनी चाहिए।

सुनिश्चित करें कि ध्वज साफ़, अक्षत और फटा या रंगहीन न हो।

ध्वज संहिता के अनुसार, ध्वज हाथ से काते, हाथ से बुने या मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी या रेशमी खादी के झंडों से बनाया जा सकता है।

संशोधित ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, ध्वज को रविवार और छुट्टियों सहित सभी दिनों में व्यक्तियों, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फहराया जा सकता है।

ध्वज को रात में तभी फहराया जा सकता है जब उस पर पर्याप्त रोशनी हो और उसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो।

ध्वज के आकार की परवाह किए बिना, उसके अनुपात (लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2) को बनाए रखा जाना चाहिए।

समारोहों के दौरान, ध्वज का उपयोग किसी मूर्ति या स्मारक के अनावरण के समय उसे ढकने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसे ज़मीन या फर्श को नहीं छूना चाहिए।

क्षतिग्रस्त या गंदे ध्वज को निजी तौर पर जलाकर या उसकी गरिमा के अनुरूप किसी अन्य तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए।

तिरंगा फहराते समय क्या न करें

ध्वज का उपयोग उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देते समय उसे झुकाना।

ध्वज को उल्टा (नीचे केसरिया पट्टी) या ऐसे तरीके से नहीं फहराया जाना चाहिए जिससे उसका अनादर हो।
ध्वज ज़मीन, फर्श या पानी को नहीं छूना चाहिए।

ध्वज का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि पोशाकों, गद्दों, नैपकिन या अन्य वस्तुओं पर, सिवाय इसके कि अनुमति हो (उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान कागज़ के झंडे)।

ध्वज का उपयोग किसी इमारत, वाहन या मंच को ढकने के लिए या राजकीय या सैन्य अंत्येष्टि के अलावा किसी भी प्रकार के पर्दे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

ध्वज को किसी अन्य ध्वज के नीचे या उसके साथ इस तरह नहीं फहराया जाना चाहिए जिससे उसकी प्रमुखता कम हो जाए।

ध्वज पर कोई लेखन, मुद्रण या विरूपण नहीं होना चाहिए।

ध्वज या उसके डिज़ाइन का उपयोग कमर के नीचे वस्त्र, वर्दी या सहायक वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, हालाँकि ध्वज पिन या प्रतीक चिन्ह सम्मानपूर्वक पहने जा सकते हैं।

ध्वज को जानबूझकर सार्वजनिक रूप से फाड़ा, जलाया या विकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत एक अपराध है।

ध्वज को इस तरह संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह गंदा या क्षतिग्रस्त हो जाए।

अतिरिक्त दिशानिर्देश

ध्वज संहिता में 2002 के संशोधन के बाद से, आम नागरिक घरों, कार्यालयों या कारखानों में ध्वज फहरा सकते हैं, बशर्ते वे उपरोक्त नियमों का पालन करें। ध्वज संहिता का उल्लंघन करने या ध्वज का अपमान करने पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

Web Title: Independence Day 2025 Know these rules before hoisting the tricolor otherwise you may face problems

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