परीक्षा में जाति आधारित प्रश्न के मामले में अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: February 18, 2021 18:40 IST2021-02-18T18:40:37+5:302021-02-18T18:40:37+5:30

In the case of caste-based question in the examination, the court directed to register an FIR | परीक्षा में जाति आधारित प्रश्न के मामले में अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

परीक्षा में जाति आधारित प्रश्न के मामले में अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 18 फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित रूप से जाति आधारित प्रश्न पूछे जाने के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित प्राधिकरण को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है ।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने कहा कि प्रथम दृष्टया 2018 और 2019 के प्रश्न पत्रों में कथित शब्दों ने डीएसएसएसबी द्वारा किए गए विभिन्न संज्ञेय अपराधों का खुलासा किया।

कोर्ट ने अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी से मामले में जांच कराने और अदालत के समक्ष मासिक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

‘‘मैंने देखा कि 13 अक्टूबर, 2018 के प्रश्नपत्र में जाति आधारित अपमानजनक शब्दों को शामिल किया गया था और अगले वर्ष 18 अगस्त, 2019 के प्रश्नपत्र में फिर से यह दोहराया गया।”

न्यायाधीश ने 17 फरवरी को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया 2018 और 2019 के प्रश्न पत्रों में कथित शब्दों का शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी/डीएसएसएसबी द्वारा किए गए विभिन्न संज्ञेय अपराधों का खुलासा किया गया है और इनकी जांच की आवश्यकता है।”

अदालत के निर्देश अधिवक्ता सत्यप्रकाश गौतम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए जिसमें डीएसएसएसबी अध्यक्ष और परीक्षा समिति के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।

याचिका में दावा किया गया था कि डीएसएसएसबी द्वारा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित परीक्षा में जाति आधारित प्रश्न पूछा गया था।

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Web Title: In the case of caste-based question in the examination, the court directed to register an FIR

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