'अगर लालू जी भाजपा से हाथ मिला लें तो वह राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे, लेकिन..', पिता की सजा पर बोले तेजस्वी यादव
By रुस्तम राणा | Published: February 21, 2022 04:38 PM2022-02-21T16:38:37+5:302022-02-21T16:40:12+5:30
चारा घोटाले से जुड़े पांचवें और आखिरी केस में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा 5 साल का कारावास और 60 लाख का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।
पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं। सोमवार को उन्हें चारा घोटाले से जुड़े पांचवें और आखिरी केस में 5 साल का कारावास और 60 लाख का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं।
लालू यादव की सजा पर आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर लालू जी भाजपा से हाथ मिला लें तो वह राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी ने कहा, लालू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए वे कारावास का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इससे डरने वाले नहीं हैं।
If Lalu Ji would have shaken hands with BJP then he would have been called Raja Harishchandra but today he is fighting against RSS- BJP hence he is facing imprisonment. We'll not get scared with this: RJD leader Tejashwi Yadav on conviction of Lalu Prasad Yadav in 5th fodder case pic.twitter.com/3AluQQV6vY
— ANI (@ANI) February 21, 2022
सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
चारा घोटाला के पांचवें केस में दोषी पाए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा है। यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने लालू समेत 75 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया था।
950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़ा है पांचवां मामला
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी बहुचर्चित 950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां और आखिरी मामला है, जिसमें लालू यादव अभियुक्त बनाए गए थे। लालू इससे पहले चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और सजा काट रहे हैं। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 29 जनवरी को लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार गबन मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी।