लखनऊ की एक अदालत ने ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर के खिलाफ जारी किया सम्मन
By भाषा | Published: August 8, 2018 12:27 AM2018-08-08T00:27:38+5:302018-08-08T00:28:25+5:30
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश सिंह ने नोटिस के जरिए सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है ।
नई दिल्ली, 8 अगस्त: राजधानी की एक अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को कथित धोखाधड़ी मामले में पेश होने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश सिंह ने नोटिस के जरिए सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है ।
अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की गोमतीनगर शाखा की प्रबंधक रूबी अग्रवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है क्योंकि वह सम्मन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं।
अदालत ने स्थानीय वकील राजे भसीन की शिकायत पर उक्त आदेश पारित किया। भसीन का आरोप है कि बैंक में उनकी मां के साथ उनका संयुक्त खाता है। मां का 11 अप्रैल 2017 को देहांत हो गया। उसके बाद बैंक ने खाता सीज कर दिया और उन्हें खाते से रकम निकालने की इजाजत नहीं दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मामले पर संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश जारी किया।
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