आईसीआईसीआई बैंक ने उच्च न्यायालय से कहा, कोचर की सीईओ-एमडी पद से बर्खास्तगी नियमों के मुताबिक

By भाषा | Published: December 3, 2019 05:56 AM2019-12-03T05:56:11+5:302019-12-03T05:56:11+5:30

नंकानी और कांतावाला ने आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर जवाब के संदर्भ में अपनी याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। 

ICICI Bank told the High Court, Kochhar's dismissal from the post of CEO-MD as per rules | आईसीआईसीआई बैंक ने उच्च न्यायालय से कहा, कोचर की सीईओ-एमडी पद से बर्खास्तगी नियमों के मुताबिक

आईसीआईसीआई बैंक ने उच्च न्यायालय से कहा, कोचर की सीईओ-एमडी पद से बर्खास्तगी नियमों के मुताबिक

Highlightsउन्होंने अपनी अपील में कहा है कि बैंक ने उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति के आग्रह को स्वीकार कर लिया था उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया

निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर की बर्खास्तगी ‘अनुबंध की शर्तों’ के तहत की गई और उसने इसके लिए रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी थी।

कोचर ने अपनी बर्खास्तगी को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि बैंक ने उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति के आग्रह को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ से कहा कि कोचर को अनुबंध की शर्तों के तहत हटाया गया है और यह पूरी तरह उचित है।

उन्होंने आगे बताया कि बैंक ने इसके लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी (1)(बी) के तहत रिजर्व बैंक की अनुमति भी मांगी थी। कोचर की ओर से पेश वकीलों विक्रम नंकानी और सुजय कांतावाला ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने कोचर को बर्खास्त करने के बाद रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी थी जो कानून का उल्लंघन है। नंकानी और कांतावाला ने आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर जवाब के संदर्भ में अपनी याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। 

Web Title: ICICI Bank told the High Court, Kochhar's dismissal from the post of CEO-MD as per rules

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