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हैदराबाद एनकाउंटर: तेलंगाना हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर तक शवों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश, 12 दिसंबर को अगली सुनवाई

By स्वाति सिंह | Updated: December 9, 2019 15:39 IST

हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के सभी चारों आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए।

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ठळक मुद्देतेलंगाना हाई कोर्ट ने  13 दिसंबर तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

हैदराबाद में रेप आरोपियों एनकाउंटर में तेलंगाना हाई कोर्ट ने  13 दिसंबर तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। बता दें कि हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के बलात्कार और उसकी हत्या के चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच के लिए तेलंगाना सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। इस संबंध में रविवार को एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। 

आदेश में कहा गया है कि चारों आरोपियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे तर्क और सच्चाई के साथ स्थापित करने की दृष्टि से इस मामले की लगातार और केंद्रित जांच की आवश्यकता है और इसके लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि रचाकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम भगत के नेतृत्व वाले आठ सदस्यीय एसआईटी दल को ‘मुठभेड़’ के संबंध में दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में लेनी चाहिए और इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इससे संबंधित सभी दर्ज मामलों की जांच एसआईटी को सौंप दी जानी चाहिए। 

चेट्टनपल्ली में शुक्रवार सुबह सभी आरोपी पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में शुक्रवार सुबह मारे गए थे। आरोपियों को घटना की जांच के संबंध में अपराध स्थल पर ले जाया गया था, जहां पुलिया के निकट 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का शव 28 नवंबर को मिला था। साइबराबाद पुलिस का कहना है कि दो आरोपियों ने पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिए थे और गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं जिसके बाद पुलिस ने ‘जवाबी कार्रवाई’ में गोलियां चलाईं। 

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