हैदराबाद की अदालत ने टीआरएस विधायक, चालक को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई

By भाषा | Updated: July 7, 2021 22:23 IST2021-07-07T22:23:13+5:302021-07-07T22:23:13+5:30

Hyderabad court sentences TRS MLA, driver to six months simple imprisonment | हैदराबाद की अदालत ने टीआरएस विधायक, चालक को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई

हैदराबाद की अदालत ने टीआरएस विधायक, चालक को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई

हैदराबाद, सात जुलाई तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक विधायक और उनके वाहन चालक को यहां की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति से मारपीट के 2013 के एक मामले में बुधवार को छह महीने के सामान्य कारावास की सजा सुनाई।

सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश ने खैराताबाद से टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र और उनके वाहन चालक सी राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी पाया और छह महीने के सामान्य कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक जी नारायण ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 2013 में बंजारा हिल्स इलाके में यातायात सिग्नल पर दो पहिया वाहन सवार एक व्यक्ति ने अपने वाहन को रोका था और उसके पीछे कार में राजू था जिसने व्यक्ति को रोककर उससे बहस की।

दोनों को स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया जहां बाद में नागेंद्र भी पहुंच गए जो तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में मंत्री थे। तब वह सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नागेंद्र के उकसाने पर राजू ने दोपहिया चालक की पिटाई की जिससे उसे मामूली चोट आईं। तब दोपहिया वाहन मालिक ने नागेंद्र और उनके चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

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Web Title: Hyderabad court sentences TRS MLA, driver to six months simple imprisonment

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