लोकसभा में बिल पास होने बावजूद यूपी में महिला को मिला तीन तलाक
By पल्लवी कुमारी | Updated: December 29, 2017 10:44 IST2017-12-29T10:34:46+5:302017-12-29T10:44:55+5:30
तीन तलाक देने वालों को तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

tripal talaq
लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक दिया है। वरीशा ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि उसके शौहर ने दहेज के लिए उसे ट्रिपल तलाक दे दिया है। वरीशा ने बोला कि उसके पति ने मायके वालों से एक कार और 10 लाख रुपए कैश की मांग की है।
Moradabad: Woman named Varishaa says, 'my husband gave me #TripleTalaq over dowry, he told me either get a car or Rs.10 lakh cash, if you can't I will leave you.' pic.twitter.com/zKABVylADq
— ANI UP (@ANINewsUP) December 29, 2017
मायके वालों ने जब यह रकम देने से इनकार कर दिया तो वरीशा को उसके शौहर ने तलाक दे दिया। वहीं बुधवार को भी यूपी के रामपुर में ही अजीम नगर थाना क्षेत्र के सैदनगर में तीन तलाक पर इतनी सख्ती के बावजूद भी एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। शौहर ने बेगम को सिर्फ इसलिए तलाक दिया है क्योंकि उसकी बीवी सुबह देर तक सोती थी। तलाक देने के बाद पति घर में ताला लगाकर फरार हो गया।
लोकसभा में पेश तीन तलाक संबंधी इस बिल के खिलाफ सभी संशोधन खारिज कर दिए गए हैं। बिल में फौरी तौर पर तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर गरीब और त्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना अपराध है तो ये अपराध हम 10 बार करेंगे। हम इसे वोट के तराजू में नहीं तोल रहे हैं और सियासत के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखते हैं।