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जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारे लगाने के आरोप में हिंदू रक्षा दल प्रमुख गिरफ्तार

By भाषा | Updated: September 1, 2021 00:37 IST

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राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर आयोजित एक रैली में सांप्रदायिक नारे लगाने के आरोपी हिंदू रक्षा दल के प्रमुख भूपिंदर तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने मंगलवार को मंदिर मार्ग थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चौधरी माला पहने नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर थाने ले जाते दिख रहे हैं। इस दौरान, समर्थकों ने 'पिंकी भइया जिंदाबाद' और 'जय श्री राम' के नारे लगाए। चौधरी ने दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया जबकि उनके समर्थक नारे लगाते रहे। सोमवार को सामने आए एक अन्य वीडियो में चौधरी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते नजर आये थे। उन्होंने वीडियो में दावा किया था कि वह मंगलवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि चौधरी को मंगलवार अपराह्र लगभग ढाई बजे मंदिर मार्ग पुलिस थाने पर गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें कनाट प्लेस पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया। चौधरी को बुधवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के सामने आने के बाद एक मामला दर्ज किया था। वीडियो में देखा जा सकता था कि गत आठ अगस्त को यहां जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाये जा रहे है। दिल्ली पुलिस इस मामले में आठ लोगों उत्तम उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा, विनीत बाजपेयी और सुशील तिवारी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चौधरी की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्यों में छापेमारी की जा रही थी। सोमवार को सामने आए वीडियो में चौधरी यह कहते सुने गए, ‘‘न तो मैंने और न ही मेरे संगठन में किसी और ने जंतर-मंतर पर कुछ गलत किया है। मैं अदालत का सम्मान करता हूं और 31 अगस्त को दोपहर लगभग 12 बजे कनॉट प्लेस पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करूंगा।’’ चौधरी ने कहा, ‘‘अदालत में जाने का हर व्यक्ति को अधिकार है और मैंने वही किया। मेरे खिलाफ सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। मैंने अपना जीवन हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं अपने धर्म के लिए काम करना जारी रखूंगा।’’ दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चौधरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में यहां की एक सत्र अदालत ने भी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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