कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं फेंका जा सकता
By भाषा | Updated: August 25, 2018 04:31 IST2018-08-25T04:31:45+5:302018-08-25T04:31:45+5:30
गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली के स्कूल में फीस ना देने पर बच्चों को बंधक बनाने की खबर सामने आई थी

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं फेंका जा सकता
दिल्ली, 24 अगस्त: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि छात्रों को स्कूलों से बाहर नहीं फेंक सकते हैं। याचिका में सरकार से इस साल सीबीएसई परीक्षा में दसवी कक्षा में असफल होने वाले 42,503 बच्चों को फिर से प्रवेश देने की मांग की गयी थी।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की एक पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से दिल्ली सरकार से मामले में निर्देश लेने और 28 अगस्त को इस पर सूचना देने को कहा है। अदालत ने कहा कि अधिकारी छात्रों को बाहर कैसे कर सकते हैं और वे कहां जाएंगे।
गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली के स्कूल में फीस ना देने पर बच्चों को बंधक बनाने की खबर सामने आई थी। हौज काजी के राबिया स्कूल के कई छात्रों को स्कूल फीस नहीं देने के कारण स्कूल में काफी देर तक रोक कर रखा गया था।
अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि छात्रों को सुबह 7.30 बजे से ही स्कूल के बेसमेंट में रखा गया था। छुट्टी के समय जब छात्र बाहर नहीं निकले तो अभिभावकों को इसकी जानकारी मिली। पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है।