उत्तर प्रदेश: अखिलेश के होटल निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से पूछा किसके कहने पर चल रहा था काम
By भारती द्विवेदी | Published: August 18, 2018 03:47 PM2018-08-18T15:47:50+5:302018-08-18T15:47:50+5:30
शिशिर ने ये आरोप लगाया है कि उनपर याचिका वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होनी है।
नई दिल्ली, 18 अगस्त: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होटल प्रोजेक्ट विवादों में घिर गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को अखिलेश यादव के होटल निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए योगी सरकार से पूछा है कि हाई सिक्योरिटी जोन में होटल बनाने की इजाजत कैसे दी गई है। दरअसल अखिलेश के होटल को लेकर हाईकोर्ट में वकील शिशिर चतुर्वेदी ने याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। शिशिर ने ये आरोप लगाया है कि उनपर याचिका वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होनी है।
बता दें कि अखिलेश ने पत्नी डिंपल यादव के साथ मिलकर हिबिस्कस हेरिटेज होटल बिजनेस की शुरुआत की है। सपा अध्यक्ष और उनकी पत्नी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अखिलेश और डिंपल का ये होटल 1ए विक्रमादित्य मार्ग पर बन रहा है। 1-ए विक्रमादित्य हाई सिक्योरिटी जोन की ये जमीन साल 2005 में अखिलेश ने उज्ज्वला रामनाथ नाम की महिला 39 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। फिलहाल इसकी कीमत करोड़ों में हैं।