उच्च न्यायालय ने नोट पर नेताजी की तस्वीर के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: December 13, 2021 21:56 IST2021-12-13T21:56:50+5:302021-12-13T21:56:50+5:30

High Court seeks response from Center on plea seeking Netaji's picture on note | उच्च न्यायालय ने नोट पर नेताजी की तस्वीर के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने नोट पर नेताजी की तस्वीर के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

कोलकाता, 13 दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने का अनुरोध करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को केंद्र को आठ सप्ताह का समय दे दिया।

खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले 94 वर्षीय याचिकाकर्ता हरेंद्रनाथ विश्वास ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नेताजी को उचित मान्यता नहीं दी है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारतीय करेंसी नोट पर नेताजी की तस्वीर छापी जानी चाहिए।

भारत सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले को अगले साल 21 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: High Court seeks response from Center on plea seeking Netaji's picture on note

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे