उच्च न्यायालय ने पेटा की याचिका पर एडब्ल्यूबीआई, सीजेडए से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: January 29, 2021 22:02 IST2021-01-29T22:02:10+5:302021-01-29T22:02:10+5:30

High court seeks response from AWBI, CZA on PETA's petition | उच्च न्यायालय ने पेटा की याचिका पर एडब्ल्यूबीआई, सीजेडए से मांगा जवाब

उच्च न्यायालय ने पेटा की याचिका पर एडब्ल्यूबीआई, सीजेडए से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 29 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एनजीओ पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) की एक याचिका पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) से जवाब मांगा है। याचिका में नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर कई सर्कसों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने याचिका पर एडब्ल्यूबीआई और सीजेडए को नोटिस जारी किए और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।

अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की।

पेटा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि एडब्ल्यूबीआई के अनुसार अब केवल छह सर्कस चल रहे हैं, हालांकि, उनमें से केवल दो को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

एडब्ल्यूबीआई और सीजेडए का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना ने कहा कि सभी छह सर्कस को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और दो सप्ताह में वह अदालत को बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति से अवगत करा पाएंगे।

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Web Title: High court seeks response from AWBI, CZA on PETA's petition

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