उच्च न्यायालय ने एलवीबी के खिलाफ याचिका पर डीबीएस का जवाब मांगा

By भाषा | Published: December 4, 2020 05:00 PM2020-12-04T17:00:38+5:302020-12-04T17:00:38+5:30

High court seeks DBS's reply on plea against LVB | उच्च न्यायालय ने एलवीबी के खिलाफ याचिका पर डीबीएस का जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने एलवीबी के खिलाफ याचिका पर डीबीएस का जवाब मांगा

नयी दिल्ली, चार दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड की एक याचिका पर डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का जवाब मांगा है। लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक में विलय हो चुका है।

लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के खिलाफ रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) की यचिका 2018 से लंबित है । इसमें 750 करोड़ रुपये के फिक्सड डिपॉजिट के गबन का आरोप लगाया है।

डीबीएसआईएल के साथ एलवीबी का विलय 27 नवंबर से लागू हो गया।

न्यायमूर्ति राजीव शखधर ने आरएफएल की याचिका पर डीबीएसआईएल को नोटिस जारी किया ।

उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि पांच हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल किया जाए और मामले को 25 फरवरी 2021 के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिका में कहा गया, ‘‘हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है कि एलवीबी के विलय के बाद डीबीएस से जवाब मांगा जाए।’’

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि शिविंदर मोहन सिंह और उनके भाई मलविंदर मोहन सिंह ने एलवीबी के कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर 400 करोड रुपये और 350 करोड़ रुपये के दो सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) को लेकर हेराफेरी की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: High court seeks DBS's reply on plea against LVB

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे