उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आयकर आकलन आदेश रद्द किया

By भाषा | Updated: July 29, 2021 00:31 IST2021-07-29T00:31:12+5:302021-07-29T00:31:12+5:30

High Court quashes income tax assessment order against Karti Chidambaram | उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आयकर आकलन आदेश रद्द किया

उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आयकर आकलन आदेश रद्द किया

चेन्नई, 28 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य कार्ति चिदंबरम तथा उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा पारित एक आकलन आदेश को रद्द कर दिया।

कार्ति और श्रीनिधि के खिलाफ आरोप यह था कि वे 2014-15 के दौरान 6.38 करोड़ रुपये की आय का खुलासा करने में विफल रहे थे।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम, जिन्होंने मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया, ने विभाग को आदेश पारित करने से पहले कार्ति को खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया।

मामला आयकर विभाग द्वारा 16 दिसंबर, 2019 और 21 अक्टूबर, 2020 को जारी नोटिस से संबंधित है।

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Web Title: High Court quashes income tax assessment order against Karti Chidambaram

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