रांची, 11 फरवरी झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डी के पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और पुत्र शुभंकर के खिलाफ शुभंकर की पत्नी रेखा मिश्रा द्वारा दर्ज कराये गये दहेज प्रताड़ना के मामले को आज रद्द कर दिया ।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद सेन की पीठ ने आज इस मामले में राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय के पुत्र शुभंकर तथा बहू के न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित होने के बाद उनका बयान दर्ज कराया जिसमें मामले को आपसी सहमति से सुलझा लेने की बात कही गयी ।
इसके बाद अदालत ने पूर्व पुलिस महानिदेशक और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस में दहेज प्रताड़ना के दर्ज मामले को रद्द करने का आदेश दिया।
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