उच्च न्यायालय ने राजद्रोह के आरोपियों की जमानत मंजूर की
By भाषा | Updated: July 2, 2021 21:36 IST2021-07-02T21:36:41+5:302021-07-02T21:36:41+5:30

उच्च न्यायालय ने राजद्रोह के आरोपियों की जमानत मंजूर की
प्रयागराज, दो जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर नारेबाजी करने और उनका पुतला फूंकने के मामले में ‘राजद्रोह’ के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि यह केवल एक राजनीतिक विरोध था और भारतीय दंड संहिता की धारा 134-ए के तहत अपराध नहीं किया गया।
तथ्यों के मुताबिक, यह घटना इस वर्ष मार्च में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के कर्वी थाना अंतर्गत हुई जिसके लिए कर्वी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने फूलचंद्र यादव, आशुतोष अग्रहरि और सूरज सिंह की जमानत मंजूर करते हुए कहा, ‘‘इस मामले के गुण-दोष पर कोई मत प्रकट किए बगैर तथा आरोप की प्रकृति और दंड की गंभीरता पर विचार करते हुए आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के पात्र हैं।’’
इस मामले में 12 नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए थे और उनका पुतला जलाया था।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि समान परिस्थितियों में छह सह आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं, लेकिन उनके मुवक्किल 17 मार्च, 2021 से जेल में बंद हैं और इस मुकदमे का जल्द निस्तारण होने की कोई संभावना नहीं दिखती।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस बात की शपथ लेते हैं कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेंगे।
अदालत ने यह फैसला 22 जून, 2021 को दिया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।