उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: April 29, 2021 00:02 IST2021-04-29T00:02:33+5:302021-04-29T00:02:33+5:30

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
जोधपुर, 28 अप्रैल केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाड़मेर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
बर्खास्त आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने कैलाश चौधरी के निर्वाचन और इस सीट से बसपा उम्मीदवार के तौर पर अपने नामांकन को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अरूण भंसाली ने कहा कि पंकज चौधरी के नामांकन पत्र को खारिज करने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वह समय पर जरूरी प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए।
याची की तरफ से वकील रज़ाक हैदर ने कहा कि पंकज चौधरी को परिवार से जुड़े मामले को लेकर बर्खास्त किया गया था न कि भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अनिष्ठा के कारण।
हैदर ने दलील दी कि इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जिस वजह से उनका नामांकन खारिज हो गया।
कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं।
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