उच्च न्यायालय ने आपात सेवा वाहनों को ‘रिजर्व लेन’ उपलब्ध कराने पर प्राधिकारों से विचार करने को कहा

By भाषा | Updated: March 19, 2021 17:41 IST2021-03-19T17:41:14+5:302021-03-19T17:41:14+5:30

High court asks authorities to consider providing 'reserve lane' to emergency service vehicles | उच्च न्यायालय ने आपात सेवा वाहनों को ‘रिजर्व लेन’ उपलब्ध कराने पर प्राधिकारों से विचार करने को कहा

उच्च न्यायालय ने आपात सेवा वाहनों को ‘रिजर्व लेन’ उपलब्ध कराने पर प्राधिकारों से विचार करने को कहा

नयी दिल्ली, 19 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपात सेवा वाहनों के चौबीसों घंटे निर्बाध आवागमन के लिए एक ‘रिजर्व लेन’ उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर प्राधिकारों को विचार करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि इस विषय में एक नीतिगत फैसले की जरूरत है और अदालत इस सिलसिले में प्राधिकारों को निर्देश जारी करने की कोई वजह नहीं देखती है।

पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, ‘‘यह पूरी तरह से सड़क की चौड़ाई और उस पर मौजूद ट्रैफिक पर निर्भर करता है। हम प्रतिवादियों को याचिका को अभिवेदन के तौर पर लेने और नियमों के मुताबिक फैसला करने का निर्देश देते हैं।

अदालत ने विनय कुमार नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। याचिका अधिवक्ता अंकित शर्मा के मार्फत दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि सरकार एक ‘रिजर्व लेन’ उपलब्ध कराती है, तो आपात स्थिति में लोग शीघ्रता से अस्पताल पहुंच पाएंगे।

याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह हर नागरिक को समय पर मेडिकल सहायता मुहैया कराए।

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Web Title: High court asks authorities to consider providing 'reserve lane' to emergency service vehicles

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