नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली की अदालत ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 7 जुलाई को करने का फैसला किया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न मामलों को शनिवार को संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने सिंह के खिलाफ आरोप पत्र को 1 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध किया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा, "यह एक लंबी आरोप पत्र है। इस पर विचार करने के लिए समय की आवश्यकता है। मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।"
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में कुछ लोगों को विदेश में भी नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि अभी उन सभी लोगों के जवाब में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि अभी इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट और सीडीआर पर रिपोर्ट का आना बाकी है।
अदालत ने इसे नोट कर लिया और मामले को 7 जुलाई को आरोप पत्र के संज्ञान पर विचार करने के लिए रखा। अदालत ने कहा कि यह 1500 पन्नों की लंबी चार्जशीट है, और उसे इसका अध्ययन करना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर कथित यौन उत्पीड़न मामले में सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
आरोप पत्र आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत दायर किया गया है। पुलिस ने सिंह के खिलाफ POCSO मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट भी दायर की थी।