गुजरात : गाय के बछडे़ को मारकर बेटी की शादी में परोसा, दोषी को 10 साल की सजा

By भाषा | Published: July 8, 2019 06:26 AM2019-07-08T06:26:02+5:302019-07-08T06:26:02+5:30

अधिकारियों ने कहा कि नव संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है। अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिये सात से 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है।

Gujarat district court sentenced the convict to 10 years of imprisonment for killing a cows calf | गुजरात : गाय के बछडे़ को मारकर बेटी की शादी में परोसा, दोषी को 10 साल की सजा

गुजरात में गाय के बछडे़ को मारकर बेटी की शादी में परोसा, दोषी को 10 साल की सजा

गुजरात के राजकोट जिले की एक अदालत ने गाय के एक बछड़े को मारने के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एच के दवे की अदालत ने शनिवार को सलीम मकरानी को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत सजा सुनाई।

इस संबंध में इसी साल जनवरी में सत्तार कोलिया की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उसने सलीम पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप लगाया था। सलीम को दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाने से पहले नव संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों की गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि नव संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है। अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिये सात से 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान था। संशोधित अधिनियम के अनुसार गोमांस के परिवहन के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।

Web Title: Gujarat district court sentenced the convict to 10 years of imprisonment for killing a cows calf

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे