ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने छत पर अवैध रूप से लगे मोबाइल फोन का टावर हटाया

By भाषा | Published: September 30, 2021 10:41 AM2021-09-30T10:41:04+5:302021-09-30T10:41:04+5:30

Greater Noida Authority removes mobile phone towers installed illegally on the roof | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने छत पर अवैध रूप से लगे मोबाइल फोन का टावर हटाया

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने छत पर अवैध रूप से लगे मोबाइल फोन का टावर हटाया

ग्रेटर नोएडा, 30 सितंबर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने खेड़ी भनौता गांव में एक घर की छत पर बिना अनुमति के लगे मोबाइल फोन के टॉवर को हटा दिया है। आसपास के निवासियों ने टावर को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत के आदेश पर अमल करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल दो की टीम ने मोबाइल टावर को हटा दिया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपचंद ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति प्राधिकरण से लेनी होती है। प्राधिकरण की तरफ से तय जगहों पर ही टावर लगाने की अनुमति दी जाती है। उसके लिए तय शर्तों का भी पालन करना होता है।

उन्होंने बताया कि टावर लगाने के लिए शुल्क भी निर्धारित है। उसका भुगतान करने पर ही अनुमति मिलती है। टावर लगाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र के साथ एक लाख रुपये शुल्क देय होता है। अगर पहले से टावर लगा लिया है और अनुमति के लिए बाद में आवेदन किया है तो आवेदक को डेढ़ लाख रुपये बतौर शुल्क देना होता है, लेकिन प्राधिकरण उसी जगह के लिए अनुमति देगा, जो जगह तय की गई है।

उन्होंने बताया कि तय प्रक्रिया और नीति का पालन करना होगा। मसलन सामुदायिक केंद्र, शॉपिंग सेंटर, व्यावसायिक, संस्थागत और औद्योगिक सेक्टर में स्थित भवनों पर, नियोजन विभाग की तरफ से तय किए गए ग्रीन बेल्ट आदि जगहों पर टावर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। रिहायशी भवन पर टावर लगाने की अनुमति नहीं है। खेड़ी गांव में घर के ऊपर टावर लगा था, जिस पर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई।

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Web Title: Greater Noida Authority removes mobile phone towers installed illegally on the roof

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