अगर राहुल गांधी सावरकर पर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ होगी FIR, बोले सावरकर के पोते
By मनाली रस्तोगी | Published: March 28, 2023 12:00 PM2023-03-28T12:00:38+5:302023-03-28T12:01:43+5:30
वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मंगलवार को कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे।
नई दिल्ली: वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। इससे पहले रंजीत सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ऐसे दस्तावेज दिखाने को कहा था, जिसमें सावरकर ने माफी मांगी हो।
उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा था, "राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह सावरकर नहीं हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे ऐसे दस्तावेज दिखाएं जिनमें सावरकर ने माफी मांगी हो। इसके उलट वह दो बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं वह बचकाना है। राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देशभक्तों के नाम का इस्तेमाल निंदनीय है।"
बता दें कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा था, "मेरा नाम सावरकर नहीं है। मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगेगा।"
"I will file an FIR against Rahul Gandhi if he does not apologise for his statement on Savarkar," says Ranjit Savarkar, Grandson of VD Savarkar pic.twitter.com/AKJJAbIMPc
— ANI (@ANI) March 28, 2023
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने "मोदी उपनाम" संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी ठहराया और दो साल कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
अधिसूचना में कहा गया कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।