सरकार नोटरी अधिनियम में संशोधन करेगी, मसौदा विधेयक सार्वजनिक किया गया
By भाषा | Updated: December 7, 2021 18:14 IST2021-12-07T18:14:24+5:302021-12-07T18:14:24+5:30

सरकार नोटरी अधिनियम में संशोधन करेगी, मसौदा विधेयक सार्वजनिक किया गया
नयी दिल्ली, सात दिसंबर सरकार ने नोटरी अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अधिक से अधिक युवा वकीलों को इस क्षेत्र में प्रवेश मिल सके और किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक ही इस कार्य में रहने दिया जाये। विधि मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में सम्बद्ध सरकार द्वारा पेशागत कदाचार के मामलों में नोटरी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को निलंबित करने की शक्ति का विस्तार करने का भी प्रयास किया गया है।
प्रस्तावित संशोधन विधेयक नोटरी द्वारा किए जा रहे संबंधित कार्यों के डिजिटीकरण से संबंधित भी है।
फिलहाल नोटरी के तौर पर शुरुआती नियुक्ति के बाद प्रैक्टिस के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘…(प्रस्तावित संशोधन विधेयक में) नोटरी की सेवा की अधिकतम अवधि 15 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है, जिसमें पांच साल के शुरुआती कार्यकाल के बाद पांच-पांच साल के ही दो नवीकरण विस्तार शामिल होंगे।’’
मंत्रालय ने कहा है कि मसौदा विधेयक की प्रति विधायी-पूर्व परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। जिस पर 15 दिसम्बर तक टिप्पणी या अपने विचार प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।