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माता-पिता की गुजारा व्यय अर्जियों का दो महीने में निस्तारण करे सरकार : अदालत

By भाषा | Updated: June 15, 2021 22:07 IST

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चेन्नई, 15 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को अपनी संतानों से गुजारा व्यय मांग रहे अभिभावकों (माता-पिता) के आवेदनों को दो महीने के अंदर निस्तारित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रह्मण्यम ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक गुजारा भत्ता एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दायर किये गये आवेदनों एवं अपीलों का दो महीने के अंदर जांच करके निस्तारण हो।

न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम ने कहा कि किसी भी असंगत देरी को खामी और संबंधित अधिकारी द्वारा कर्तव्य में लापरवाही माना जाना चाहिए। अदालत जी बलैयान की रिट याचिका का निस्तारण कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह तिरूवरूर के जिलाधिकारी-सह-अपीलीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत इस साल 22 जनवरी को दायर की गयी उनकी अपील को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने का निर्देश दे।

न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम ने जिलाधिकारी को याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करने और आठ सप्ताह के अंदर सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देकर गुण-दोष के आधार पर आदेश जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य और मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग का उपयुक्त ढंग से गुजारा हो।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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