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गोरखपुर: मस्जिद में विस्फोट के मामले में 7वां आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

By भाषा | Updated: November 16, 2019 19:10 IST

पूछताछ के दौरान हालांकि मौलाना ने पुलिस को बताया कि गांव के चार लोगों की मदद से हाजी कुतुबुद्दीन ने कुछ सामान के साथ एक बैग छत पर लगे हुक से बांधा था। सिंह ने बताया कि सात लोगों के खिलाफ भादंसं की धारा 147, 295 और 120 बी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। 

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ठळक मुद्देइस बीच खुफिया ब्यूरो, आतंकवाद निरोधक दस्ता और स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही हैं ।मस्जिद के इमाम मौलाना अजीमुद्दीन पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।

कुशीनगर पुलिस ने मस्जिद में विस्फोट मामले के सातवें आरोपी को शुक्रवार देर रात तुर्क पट्टी के भलुई से गिरफ्तार कर लिया । तुर्क पट्टी के थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने शनिवारी को गिरफ्तारी की पुष्टि की । गिरफ्तार आरोपी का नाम सलाउद्दीन अंसारी है ।

उल्लेखनीय है कि कुशीनगर जिले में तुर्क पट्टी थाना क्षेत्र के बैरागी पट्टी गांव में सोमवार को एक मस्जिद में विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इन आरोपियों को मंगलवार की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बुधवार को जेल भेजा गया था । पुलिस ने उन्हें रिमांड पर दिए जाने का आग्रह अदालत से किया था जो अदालत ने मान लिया और आरोपियों को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला दिया ।

गोरखपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक जय नारायण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों मौलवी अजीमुद्दीन उर्फ अजीम, इजहार, आशिक अंसारी और जावेद अंसारी को 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उनकी रिमांड की अवधि आज सुबह से शुरू हुई। हाजी कुतुबुद्दीन का गोरखपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था । उसे और उसके पोते को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। लखनऊ में पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया था कि कुतुबुद्दीन और उसके पोते अशफाक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक किसी आतंकी कनेक्शन की जानकारी नहीं मिली है । हम मामले की जांच कर रहे हैं।

इस बीच खुफिया ब्यूरो, आतंकवाद निरोधक दस्ता और स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही हैं । मस्जिद के इमाम मौलाना अजीमुद्दीन पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उन्होंने और कुछ लोगों ने पुलिस को बताया था कि विस्फोट इनवर्टर की बैटरी के कारण हुआ था। बैटरी मस्जिद के स्टोर में रखी हुई थी।

पूछताछ के दौरान हालांकि मौलाना ने पुलिस को बताया कि गांव के चार लोगों की मदद से हाजी कुतुबुद्दीन ने कुछ सामान के साथ एक बैग छत पर लगे हुक से बांधा था। सिंह ने बताया कि सात लोगों के खिलाफ भादंसं की धारा 147, 295 और 120 बी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। 

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