बारह विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मामले में गोवा विधानसभाध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: February 26, 2021 23:59 IST2021-02-26T23:59:27+5:302021-02-26T23:59:27+5:30

Goa Legislative Assembly reserved verdict in case of twelve MLAs joining BJP | बारह विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मामले में गोवा विधानसभाध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा

बारह विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मामले में गोवा विधानसभाध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा

पणजी, 26 फरवरी गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पटनेकर ने उन 12 विधायकों के खिलाफ उन्हें अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली अर्जियों पर फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया जिन्होंने सत्ताधारी भाजपा में शामिल होने के लिए अपनी पार्टियों को छोड़ दिया था।

गोवा कांग्रेस प्रमुख गिरीश चोडानकर और एमजीपी नेता सुदीन धवलीकर द्वारा अगस्त 2019 में अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिकाएं दायर की गई थीं।

कांग्रेस ने जहां अपने 10 विधायकों के भाजपा में शामिल होने को चुनौती दी है, वहीं एमजीपी की अर्जी उसके दो विधायकों के खिलाफ है, जो सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे।

चोडानकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अभिजीत गोसावी ने शुक्रवार शाम संवाददाताओं को बताया कि अध्यक्ष ने दिन के दौरान मामले को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पिछले साल फरवरी में हुई थी, जिसके बाद देरी से नाराज होकर चोडानकर ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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Web Title: Goa Legislative Assembly reserved verdict in case of twelve MLAs joining BJP

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