इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज बनेंगे चार न्यायिक अधिकारी, SC के कोलेजियम ने दी मंजूरी

By भाषा | Published: August 17, 2020 09:37 PM2020-08-17T21:37:40+5:302020-08-17T21:37:40+5:30

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने 14 अगस्त की बैठक में चार न्यायिक अधिकारियों-संजय कुमार पचोरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद और सरोज यादव- को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदोन्नति देकर न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।

Four judicial officers become judges Allahabad High Court Collegium SC approves | इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज बनेंगे चार न्यायिक अधिकारी, SC के कोलेजियम ने दी मंजूरी

निखिल श्रीधरन करियल- को गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। 

Highlightsप्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति उदय यू ललित शामिल हैं। कॉलेजियम का यह निर्णय शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। करुणाकरण बाबू और डा कौसर एडप्पागत को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीाश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को इलाहाबाद,केरल और गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने 14 अगस्त की बैठक में चार न्यायिक अधिकारियों-संजय कुमार पचोरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद और सरोज यादव- को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदोन्नति देकर न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति उदय यू ललित शामिल हैं। कॉलेजियम का यह निर्णय शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

कॉलेजियम ने अधिवक्ता-मुरली पुरुषोत्तमन और जियाद रहमान तथा न्यायिक अधिकारी करुणाकरण बाबू और डा कौसर एडप्पागत को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीाश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, कॉलेजियम ने तीन अधिवक्ताओं-वैभव देवांग नानावटी, निर्जरकुमार सुशीलकुमार देसाई और निखिल श्रीधरन करियल- को गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। 

Web Title: Four judicial officers become judges Allahabad High Court Collegium SC approves

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