विदेश मंत्रालय ने नारंगी रंग के पासपोर्ट के प्रस्ताव को लिया वापस
By भारती द्विवेदी | Published: January 30, 2018 11:09 PM2018-01-30T23:09:19+5:302018-01-30T23:23:38+5:30
इमीग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड कैटेगरी का पासपोर्ट उनके लिए जारी किए जाता है, जो 10वीं या हाईस्कूल पास नहीं कर पाए हों।
भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में नारंगी पासपोर्ट बनाने का फैसला लिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि पासपोर्ट को लेकर अभी जो नियम है, उसी के अनुसार पासपोर्ट का आखिरी पेज प्रिंट किया जाएगा। ईसीआर (इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड) पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अलग पासपोर्ट नहीं बनेगा।
Have decided to continue with the current practice of printing of the last page of the passport and not to issue a separate passport with orange colour jacket to ECR passport holders: MEA
— ANI (@ANI) January 30, 2018
बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट का अंतिम पेज प्रिंट नहीं किया जाएगा। इसमें पासपोर्ट धारक के बारे में जानकारी होती है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर मां-बाप, पति-पत्नी या पता नहीं लिखा जाएगा।
बता दें कि वर्तमान में भारत सरकार तीन रंगों वाले कवर में पासपोर्ट जारी करती रही है। सरकारी अधिकारियों को सफेद कवर वाले, राजनयिकों को लाल कवर वाले और आम नागरिकों को नीले कवर वाले पासपोर्ट जारी किए जाते रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के इस फैसले का राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने विरोध किया था। राहुल गांधी का कहना था कि काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव है, जो कि मंजूर नहीं।
ईसीआर क्या है
एमिग्रेशन एक्ट 1983 के अनुसार दूसरे देश जाकर काम करने वाले लोगों को एमिग्रेशन क्लीयरेंस लेना होता है। एमिग्रेशन क्लीयरेंस कैटेगरी में 18 देश आते हैं। जिनमें अधिकांश खाड़ी देश हैं। ईसीआर आवेदकों को दूसरे देश जाने से पहले प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के ऑफिस से इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है।