अनुशासनात्मक मामलों पर गौर करते समय अहम प्रक्रियाओं का पालन करें : केंद्र का सभी विभागों को निर्देश
By भाषा | Updated: November 9, 2021 16:57 IST2021-11-09T16:57:32+5:302021-11-09T16:57:32+5:30

अनुशासनात्मक मामलों पर गौर करते समय अहम प्रक्रियाओं का पालन करें : केंद्र का सभी विभागों को निर्देश
नयी दिल्ली, नौ नवंबर केंद्र ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वह कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर गौर करते करते समय महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करें और ऐसा नहीं होने के कारण अदालतों ने हस्तक्षेप किया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गयी है।
इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में आरोपी अधिकारी भी अपनी जांच के विभिन्न चरणों में प्रक्रियागत खामियों का लाभ उठाते हैं। आदेश के अनुसार यह देखा गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण (डीए), केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक मामलों पर गौर करते समय, कभी-कभी महत्वपूर्ण प्रक्रियागत आवश्यकताओं व समयसीमा का पालन करने में अनजाने ही नाकाम हो जाते हैं। न्याय सुनिश्चित करने और मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इन प्रक्रियागत जरूरतों का अनिवार्य रूप से पालन करने की आवश्यकता है।
आदेश में कहा गया है कि स्थापित नियमों के अनुसार आवश्यकताओं का पालन नहीं होने पर आरोपी अधिकारियों को उचित अवसर से वंचित करने के आधार पर अदालतों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही को परे रखने को लेकर हस्तक्षेप किया जाता है।
इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को राय के लिए भेजे गए विभिन्न मामलों में भी ऐसी प्रक्रियागत खामियां देखी गई हैं।
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है, "ऐसा महसूस किया गया है कि इस कदम से प्रशासनिक मंत्रालयों व विभागों को अनुशासनात्मक मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी।
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