रेप के मामलों को जल्द निपटाने के लिए हरियाणा में खुलेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: June 21, 2018 05:12 AM2018-06-21T05:12:38+5:302018-06-21T05:12:38+5:30
प्रसाद का कहना है कि इन अदालतों में केवल रेप के ही मामलों की सुनवाई होगी। पॉस्को कोर्ट्स में इस वक्त काम का बड़ा दबाव है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में रेप की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं।
चंडीगढ़, 21 जून: हरियाणा में रेप के मामलों पर विचार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। राज्य के गृह सचिव एस. एस. प्रसाद के मुताबिक रेप की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पहले चरण में फरीदाबाद, गुरु ग्राम, नूंह, पानीपत और सोनीपत में फास्ट ट्रैक खोलने की योजना है।
प्रसाद का कहना है कि इन अदालतों में केवल रेप के ही मामलों की सुनवाई होगी। पॉस्को कोर्ट्स में इस वक्त काम का बड़ा दबाव है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में रेप की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। पहले उन्हीं जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले जाएंगे। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से भी इस बारे में मार्गदर्शन लिया जा रहा है।
प्रसाद के अनुसार महिला थानों को और नए वाहन दिए जा रहे हैं। सब डिवीजन पर आठ नए महिला पुलिस थाने खोले जा रहें हैं। महिला थानों में तफ्तीश के लिए सेवानिवृत्त अनुभवी करीब 30 डीएसपी और इंस्पेक्टर भी रखे जा रहें हैं।
एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 60 फीसदी दुष्कर्म के मामलों में संबंध आपसी सहमति से बनते हैं। इस सर्वे में 16 से 18 साल की लड़िकयों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य ज्योतिका कालरा ने पंचकूला में बच्चों के कल्याण के लिए बने कानूनों की समीक्षा के लिए आयोजित सम्मलेन में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन के लिए आयोग एक प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेगा। इसके बाद इस मामले में राज्य सरकारों से भी रिपोर्ट ली जाएगी।
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