जबरन वसूली मामला : वाजे की सहायता के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Updated: September 25, 2021 21:06 IST2021-09-25T21:06:35+5:302021-09-25T21:06:35+5:30

Extortion case: Anticipatory bail plea of a person accused of helping Waje dismissed | जबरन वसूली मामला : वाजे की सहायता के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जबरन वसूली मामला : वाजे की सहायता के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 25 सितंबर मुंबई की एक अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की सहायता करने के आरोपी एक व्यापारी को जबरन वसूली के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

महानगर के गोरेगांव थाने में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है और मुख्य आरोपी वाजे है।

मुंबई में बार और रेस्तरां से वाजे तक पैसे पहुंचाने के आरोपी रियाज़ भाटी की अग्रिम जमानत याचिका 16 सितंबर को खारिज कर दी गई थी, लेकिन विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध कराया गया।

सत्र न्यायाधीश दीपक भागवत ने अपने आदेश में कहा, “अपराधों को किये जाने में मौजूदा याचिकाकर्ता (भाटी) आरोपी की मिलीभगत दिखाने वाली पर्याप्त सामग्री है, क्योंकि उसने मुख्य आरोपी सचिन वाजे की जबरन वसूली में सहायता की थी।”

न्यायाधीश ने पाया कि भाटी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि याचिकाकर्ता आरोपी का पूर्व में आपराधिक चरित्र रहा है।

प्राथमिकी में नामजद अन्य लोगों में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह शामिल हैं।

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Web Title: Extortion case: Anticipatory bail plea of a person accused of helping Waje dismissed

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