लाइव न्यूज़ :

Excise Policy Case: CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने से इनकार; जेल में ही रहना होगा

By अंजली चौहान | Updated: August 14, 2024 13:42 IST

Excise Policy Case: SC ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

Open in App

Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई देने से इनकार कर दिया। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिका में सीबीआई को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और जमानत मांगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 अगस्त को तय की और कहा कि "फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती।"

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगी, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

सिंघवी ने कहा, "हमने स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है।" जवाब में जस्टिस कांत ने कहा, "कोई अंतरिम जमानत नहीं।"

सिंघवी ने तर्क दिया, "जब ईडी का फैसला आने वाला था, तभी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और हम अंतरिम जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं।" उन्होंने यह भी तर्क दिया क्रिजवैल को तीन मौकों पर जमानत दी गई, जिसमें ईडी का मामला भी शामिल है, जहां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की कड़ी धारा 45 लागू होती है।

सिंघवी ने कहा, "हमने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है।" जवाब में, न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "कोई अंतरिम जमानत नहीं।"

न्यायमूर्ति कांत ने जवाब दिया, "हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम एक नोटिस जारी कर रहे हैं।" दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में शीर्ष अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करने में अनियमितताएं की गईं और 2022 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद नीति को रद्द कर दिया गया था।

टॅग्स :अरविंद केजरीवालदिल्लीAam Aadmi Partyसुप्रीम कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण

भारतIndiGo Crisis: इंडिगो ने 5वें दिन की सैकड़ों उड़ानें की रद्द, दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में हवाई यात्रा प्रभावित

क्राइम अलर्टDelhi: जाफराबाद में सड़क पर झड़प, गोलीबारी के बाद 3 गिरफ्तार

भारतIndiGo Flights Cancelled: इंडिगो ने दिल्ली से सभी फ्लाइट्स आज रात तक की बंद, यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी

भारतDelhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर जाने की मनाही; चेक करें

भारत अधिक खबरें

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत

भारतआखिर गरीब पर ही कार्रवाई क्यों?, सरकारी जमीन पर अमीर लोग का कब्जा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जीतन राम मांझी नाखुश और सम्राट चौधरी से खफा

भारतलालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू

भारत2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में हलचल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला, हुमायूं कबीर ने धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा, वीडियो