अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो: डीडीएमए

By भाषा | Updated: December 1, 2021 00:34 IST2021-12-01T00:34:18+5:302021-12-01T00:34:18+5:30

Ensure strict adherence to Centre's guidelines for international passengers: DDMA | अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो: डीडीएमए

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो: डीडीएमए

नयी दिल्ली, 30 नवंबर कोरोना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप को लेकर बढ़ती चिंता के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को सभी संबंधित अधिकारियों को उच्च जोखिम वाले देशों से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र के संशोधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिसमें सात दिन का घर में अनिवार्य पृथक-वास भी शामिल है।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश बुधवार एक दिसंबर से अगले आदेश तक मान्य रहेंगे।

उसने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप को देखते हुए 28 नवंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे।

आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित आधिकारी इन संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और क्षेत्र अधिकारियों को भी इन दिशा-निर्देशों के बारे में सूचित करें ताकि इनका सख्ती से पालन हो सके।

उसमें कहा गया है कि उच्च जोखिम वाले देशों से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को केंद्र की सलाह के अनुसार सात-दिन घर में पृथक-वास में रहना होगा। जहां कोविड के नए स्वरूप के मामले मिले हैं उन देशों को उच्च जोखिम वाली सूची में रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले या उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही तब तक यात्री को हवाई अड्डा छोड़ने या कनेक्टिंग उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक नमूने की जांच के नतीजे प्राप्त नहीं हो जाते।

मंत्रालय ने कहा कि ‘जोखिम’ श्रेणी वाले देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले लोगों को हवाई अड्डे से जाने की अनुमति रहेगी, हालांकि ऐसे यात्रियों को भी 14 दिन तक स्वयं अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी।

मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से पांच फीसदी की जांच की जाएगी और संबंधित विमानन कंपनी को प्रत्येक उड़ान से आने वाले उन पांच फीसदी लोगों की पहचान करनी होगी, जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि, इनके नमूने की जांच का खर्च मंत्रालय वहन करेगा।

एक अन्य आदेश में मंगलवार को डीडीएमए ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और उत्सव समारोहों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

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Web Title: Ensure strict adherence to Centre's guidelines for international passengers: DDMA

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