ईडी ने ‘बीबीसी इंडिया’ के खिलाफ फेमा के तहत दर्ज किया केस, एफडीआई उल्लंघन की होगी जांच, जानें पूरा मामला
By अनिल शर्मा | Published: April 13, 2023 11:50 AM2023-04-13T11:50:48+5:302023-04-13T12:14:37+5:30
एक अधिकारी ने जानकारी दी कि ईडी ने कथित विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन के लिए ‘बीबीसी इंडिया’ के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया।
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन के लिए ‘बीबीसी इंडिया’ के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ अधिकारियों के दस्तावेज और बयान दर्ज करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी (बीबीसी) द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन की जांच की जा रही है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है जो विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह और बहिर्वाह को नियंत्रित करता है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब आयकर विभाग ने फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसरों का ‘सर्वे’ किया था। तब आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्वेक्षण के बाद कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं। सीबीडीटी ने अपने बयान में मीडिया संगठन का नाम लिए बगैर कहा था कि एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी की विदेशी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकम पर कर का भुगतान नहीं किया है।
कर विभाग की यह कार्रवाई बीबीसी द्वारा 17 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों पर "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" नामक एक वृत्तचित्र जारी करने के कुछ सप्ताह बाद हुई थी। 20 जनवरी को, केंद्र सरकार ने YouTube और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने गुजरात दंगों से संबंधित डॉक्यूमंट्री पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह "भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाला" पाया गया और देश के "मैत्रीपूर्ण संबंधों" पर विदेशी राज्यों के साथ" और देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता थी।।