अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED ने शराब घोटाले मामले में 9वां समन किया जारी
By आकाश चौरसिया | Published: March 17, 2024 10:23 AM2024-03-17T10:23:00+5:302024-03-17T10:37:34+5:30
हाल में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख की जमानत राशि जमा करने पर बेल दी थी।
नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा। इसके साथ आप प्रमुख को 21 मार्च से पहले केंद्रीय एजेंसी ED के समक्ष शराब घोटाले से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले में पेश होने को कहा है।
हाल में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख की जमानत राशि जमा करने पर बेल दी थी। यह याचिका जांच एजेंसी के समन देने के बावजूद गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दे दी।
शराब नीति मामले के संबंध में ED की दो शिकायतों के आधार पर कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए समन के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश हुए। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के आदेश के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
हालांकि, ईडी द्वारा जारी उत्पाद शुल्क मामले में 8वें समन के बाद भी सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा है कि ईडी द्वारा उन्हें भेजा गया समन अवैध था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर विपक्षी दलों को खत्म करने और सरकारें गिराने का आरोप लगाया है।
ईडी के अनुसार, एजेंसी शराब घोटाले से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।
उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था। इस नीति से दुकानों के जरिए अच्छी बिक्री और बेहतर खरीदारी अनुभव का वादा किया। इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर पेश किए गए।