ड्रग्स मामला : विशेष अदालत ने मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत दी

By भाषा | Updated: September 27, 2021 19:26 IST2021-09-27T19:26:07+5:302021-09-27T19:26:07+5:30

Drugs case: Special court grants bail to Minister Nawab Malik's son-in-law Sameer Khan | ड्रग्स मामला : विशेष अदालत ने मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत दी

ड्रग्स मामला : विशेष अदालत ने मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत दी

मुंबई, 27 सितंबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान और दो अन्य लोगों को ड्रग्स से जुड़े मामले में सोमवार को जमानत दे दी।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने खान के पास से कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के बाद 13 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था।

उनके वकील तारक सैय्यद ने कहा कि खान को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गयी है।

एनडीपीएस की विशेष अदालत ने सेलीब्रेटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करन सेजनानी को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

एनसीबी का दावा है कि आरोपी ने 194.6 किलोग्राम गांजा की खरीद, बिक्री और परिवहन की साजिश की। एजेंसी ने खान और पांच अन्य लोगों पर भारी मात्रा में ड्रग्स का व्यवसाय करने का आरोप लगाया। अपराध सिद्ध होने पर दोषी को अधिकतम 20 साल कारावास की सजा हो सकती है।

एनसीबी द्वारा आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद खान ने जुलाई में दायर जमानत याचिका में फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि उसके पास भेजे गए 18 नमूनों में से 11 के गांजा होने की पुष्टि नहीं हुई है।

जमानत याचिका में कहा गया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता के खिलाफ सिर्फ बेहद कम मात्रा में गांजा होने का आरोप बनता है जिसके लिए अधिकतम सजा एक साल कारावास की है।

एनसीबी ने दावा किया कि ज्यादातर ड्रग्स सेजनानी के पास से जब्त किया गया, जोकि खान के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल थे।

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Web Title: Drugs case: Special court grants bail to Minister Nawab Malik's son-in-law Sameer Khan

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