दवा जमाखोरी मामला: अदालत ने गंभीर फाउंडेशन, आप विधायकों के खिलाफ पांच महीने तक सुनवाई स्थगित की
By भाषा | Published: August 26, 2021 05:01 PM2021-08-26T17:01:34+5:302021-08-26T17:01:34+5:30
दिल्ली की एक अदालत ने गौतम गंभीर फाउंडेशन और आप के दो नेताओं द्वारा कोविड-19 दवाओं के कथित अवैध भंडारण और वितरण से संबंधित एक मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को पांच महीने के लिए स्थगित कर दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतु राज मामले की सुनवाई 7 फरवरी, 2022 को करेंगे। औषधि नियंत्रण विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी दो अलग-अलग शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। जुलाई में न्यायाधीश ने इन सभी को समन जारी कर 26 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया अपराध को साबित करने में सक्षम है। अदालत ने 26 जुलाई के अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि गौतम गंभीर और फाउंडेशन के अन्य लोगों ने 22 अप्रैल, 2021 से 18 मई, 2021 तक आयोजित एक चिकित्सा शिविर के दौरान कथित तौर पर फेविपिरावीर टैबलेट और मेडिकल ऑक्सीजन का भंडार और वितरण किया। आदेश में कहा गया था कि दोनों आप नेता हुसैन और कुमार क्रमश: 25 अप्रैल से 5 मई और 4 मई से 19 मई तक मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण और वितरण में शामिल थे।
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